1. Home
  2. हिन्दी
  3. राष्ट्रीय
  4. सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को हरी झंडी

0
Social Share

नई दिल्ली, 4 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को राहत देते हुए शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। आज ही सुबह से फिर शुरू हुआ सर्वेक्षण यह तय करने के लिए किया जा रहा है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण एक हिन्दू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने एएसआई को सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह की तोड़फोड की काररवाई से मना कर दिया। पीठ ने एएसआई और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों का संज्ञान लिया कि सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं की जाएगी और न ही संरचना को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा।

गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण का निर्देश दिया था कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर पर बनाई गई थी। इस फैसले को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इसने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी थी और आज (शुक्रवार) से एएसआई सर्वे जारी रखने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

 

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code