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खुशखबरी : सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की, सीएम रेखा गुप्ता ने जताया आभार

खुशखबरी : सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की, सीएम रेखा गुप्ता ने जताया आभार

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शर्तों में कहा है कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट होगी। यह छूट 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। दिल्ली सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख करते हुए ग्रीन पटाखों के लिए मंजूरी की मांग की थी। सरकार ने इसे आस्था का विषय बताया था।

आतिशबाजी भी हो और पर्यावरण से भी समझौता न हो

प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रा की पीठ ने यह अहम फैसला दिया है। आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उन ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी होगी, जिन्हें नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) की ओर से प्रमाणित कराया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि ग्रीन पटाखों को मंजूरी देते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, आतिशबाजी की इजाजत भी मिले और पर्यावरण से भी समझौता न हो।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखों के लिए निर्धारित शर्तें:- समय दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं और रात को 8 बजे से 10 बजे तक इस्तेमाल की छूट होगी।

बाहर से ना आए – दिल्ली-एनसीआर में बाहर से मंगाए गए पटाखे नहीं लाए जा सकते। अदालत ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की तस्करी की जाती है और ये हरित पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।

नकली पर नकेल – सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यदि नकली ग्रीन पटाखे पाए जाते हैं तो लाइसेंस सस्पेंड किया जाए।

पुलिस को रखनी है नजर – अदालत ने पुलिस को पेट्रोलिंग टीमों के गठन का आदेश दिया और कहा कि केवल मंजूरी प्राप्त उत्पादों की बिक्री हो, जिनपर QR कोड भी हो।

रिपोर्ट मांगी – सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एनसीआर के प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिवाली के बाद प्रदूषण पर रिपोर्ट देने को कहा।

इस निर्णय से जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान रेखा गुप्ता

वहीं ग्रीन पटाखों को मंजूरी दिए जाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब कोविड अवधि को छोड़कर एयर क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अर्जुन गोपाल केस में फैसले के बाद ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। छह वर्षों में ग्रीन क्रैकर्स ने एमिशन को काफी कम कर दिया है। इसमें एनईईआरआई (NEERI) का भी योगदान रहा है। 14.10.2024 से 1.1.2025 तक इन्हें बनाने पर पूरा बैन लगा दिया गया था।

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