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खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ सख्त काररवाई – अमृतसर व चंडीगढ़ में संपत्तियां जब्त

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ सख्त काररवाई – अमृतसर व चंडीगढ़ में संपत्तियां जब्त

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नई दिल्ली, 23 सितम्बर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खालिस्तान समर्थक चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ सख्त काररवाई करते हुए चंडीगढ़ और अमृतसर में स्थित उसकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं।

मारे जा चुके चरमपंथी निज्जर के घर की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश

पन्नून द्वारा खुलेआम हिन्दुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी देने वाला नफरत भरा वीडियो पोस्ट करने के कुछ दिनों बाद उसके खिलाफ भारत सरकार की ओर से यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले दिन में एनआईए की मोहाली अदालत ने जालंधर जिले के भारसिंहपुरा गांव में मारे गए खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर के घर की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया।

जांच एजेंसी का यह कदम ऐसे समय आया है, जब खालिस्तानी चरमपंथ को लेकर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या में भारतीय बुद्धिजीवियों की संलिप्तता के अपने आरोपों से बेपरवाह बने हुए हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

पन्नून ने हिन्दुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी देने वाला वीडियो पोस्ट किया था

गौरतलब है कि पन्नून का वीडियो कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के 18 सितम्बर को ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडाई धरती पर खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर, एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारतीय एजेंटों की ‘संभावित’ संलिप्तता के विस्फोटक आरोपों के कुछ दिनों बाद सामने आया। भारत ने गुस्से में ट्रूडो के आरोपों को ‘बेतुका’ और ‘प्रेरित’ कहकर खारिज कर दिया था।

अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के संस्थापकों में शामिल है पन्नून

गुरपतवंत सिंह पन्नून अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापकों में से एक है और अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में सिखों के लिए एक अलग राज्य की, जिसे वह खालिस्तान कहता है, सक्रिय रूप से पैरवी करता रहता है। जुलाई 2020 में, पन्नून को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी नामित किया गया था और दो महीने बाद, सरकार ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 51 ए के तहत उसकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया था।

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