यूपी : सपा नेता आजम खान को फिर झटका, हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने पर 2 वर्ष की सजा
रामपुर, 15 जुलाई। समाजवादी का कद्दावर नेता मो. आजम खान को फिर बड़ा झटका लगा, जब वर्ष 2019 के हेटस्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रामपुर के MP-MLA कोर्ट शनिवार को उन्हें दो वर्ष की सजा का फैसला सुनाया।
उल्लेखनीय है कि आजम ने एक चुनावी सभा में CM-DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। तब इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उस मुद्दे पर भाजपा के कड़े विरोध के बाद ADO पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने मो. आजम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामपुर के तत्कालीन जिला अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगाया था।
हेटस्पीच के अन्य मामले में गत 25 मई को बरी किए गए थे आजम खान
दिलचस्प तो यह है कि गत 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत भी मिली थी। दरअसल, वर्ष 2019 में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर के स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था।
आजम खान को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की एक निचली अदालत से तीन वर्ष की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता विधायक चुने गए थे। देखा जाए तो आजम खान ऐसे कई अलग-अलग मामलों में 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें फिर बीते 19 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।