अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों को कोविड-19 नियमों में ढील, अब RTPCR टेस्ट की जरूरत नहीं
नई दिल्ली, 19 जुलाई। भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या नगण्य रह गई है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को आरटी-पीसीआर-आधारित परीक्षण की पूर्व आवश्यकता को हटाकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों में ढील दे दी। यह कदम गुरुवार, 20 जुलाई से लागू होगा और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और भूमि सीमाओं सहित प्रवेश के सभी बिन्दुओं पर लागू होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी यात्रियों को अधिमानतः उनके देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की अनुमोदित प्राथमिक अनुसूची के अनुसार पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। उड़ानों/यात्रा और प्रवेश के सभी बिन्दुओं पर एहतियाती उपायों, मास्क के बेहतर उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन करने सहित कोविड-19 महामारी के बारे में उड़ान के दौरान घोषणाएं की जाएंगी।’
मंत्रालय ने यह भी कहा, ‘यात्रा के दौरान किसी भी यात्री में कोविड के लक्षण पाए जाने पर उसे मानक प्रोटोकॉल के अनुसार अलग किया जाएगा। उक्त यात्री को मास्क पहनना चाहिए, उड़ान/यात्रा में अन्य यात्रियों से अलग किया जाना चाहिए और बाद में अनुवर्ती उपचार के लिए एक आइसोलेशन सुविधा में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।’
नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आगमन पर शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए डी-बोर्डिंग की जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा, ‘प्रवेश स्थल पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत अलग कर दिया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा।’
24 घंटे में कोविड के 49 नए मामले, 1464 सक्रिय केस
मंत्रालय ने यह भी कहा, ‘सभी यात्रियों को आगमन के बाद अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी चाहिए और यदि उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण दिखता है तो उन्हें अपने नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075)/राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा।’ इस बीच बुधवार को देश में पिछले 24 घंटे के दौरान में कोविड के 49 नए मामले सामने आए और अब देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,464 है।