रेलवे ने उठाया सख्त कदम – अब वेटिंग टिकट के साथ AC और स्लीपर कोच में चढ़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
नई दिल्ली, 11 जुलाई। भारतीय रेलवे ने पहली बार वेटिंग टिकट को लेकर सख्त कदम उठाया है। इसके तहत गत एक जुलाई से लागू नए नियम के अब केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही AC और स्लीपर कोच में सफर कर सकेंगे। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन के AC और स्लीपर कोच में चढ़ता है तो उसे न सिर्फ अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा बल्कि उससे 250 से लेकर 440 रुपये तक भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसी क्रम में टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में भी सुधार किया जाएगा।
रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा है कि यदि कोई यात्री इन नए नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी भरकम पेनाल्टी लगाई जाएगी और टीटी उसे बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतार देगा। इसके लिए ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।
आरक्षित डिब्बों में वेटिंग टिकट पर यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित
दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बों में यात्रा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते, चाहे आपने टिकट स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन ही क्यों न खरीदा हो। इस तरह के टिकट पर भी अब रेलवे ने रिजर्व डिब्बों में यात्रा करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लागू किया गया है। हालांकि इसका असर वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ेगा।
पहले ये था नियम
जुलाई से पहले भारतीय रेलवे का नियम था कि यदि किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है, तो वह रिजर्व डिब्बों में भी बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सकता था। यात्री के पास आगे एसी का वेटिंग टिकट है, तो वह एसी कोच में जा सकता था और यदि स्लीपर का वेटिंग टिकट है, तो स्लीपर डिब्बे में सफर कर सकता था। हालांकि, ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर पहले से ही रिजर्व कोच में यात्रा करने पर प्रतिबंध था क्योंकि ऑनलाइन टिकट यदि वेटिंग में रह जाता है तो वह अपने आप निरस्त हो जाता है।
नियम उल्लंघन पर 250-440 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा
रेलवे ने अपने आदेश में कहा है कि यदि अब कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व कोच में सफर करता पाया जाता है तो उस पर 250 से लेकर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और टीटी उसे बीच रास्ते में ही उतार सकता है। इसके अलावा, टीटी को यह अधिकार होगा कि वह यात्री को सामान्य डिब्बे में भेज सकता है। रेलवे ने यह नया आदेश हजारों यात्रियों की शिकायतों के बाद जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्व डिब्बों में वेटिंग टिकट वालों की बढ़ती भीड़ के कारण काफी असुविधा होती है।