राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक खाली करना होगा सरकारी बंगला, लोकसभा आवास समिति ने थमाई नोटिस
नई दिल्ली, 27 मार्च। लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करने की नोटिस थमा दी है। सूत्रों का कहना है कि 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में लंबे समय से रह रहे कांग्रेस नेता को अब 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा।
गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने बीते गुरुवार को ‘मोदी सरनेम’ से संबंधित टिप्पणी को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी पाते हुए दो वर्षों की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार, कांग्रेस नेता को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
वहीं लोकसभा सांसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। सोमवार को उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर प्रहार किया है।
LIC की पूंजी, अडानी को!
SBI की पूंजी, अडानी को!
EPFO की पूंजी भी, अडानी को!‘मोडानी’ के खुलासे के बाद भी, जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है?
प्रधानमंत्री जी, न जांच, न जवाब! आख़िर इतना डर क्यों?
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 27, 2023
उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “एलआईसी की पूंजी, अडानी को! एसबीआई की पूंजी, अडानी को! ईपीएफओ की पूंजी भी अडानी को! ‘मोडानी’ के खुलासे के बाद भी, जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच, न जवाब! आख़िर इतना डर क्यों?”