संध्या थिएटर भगदड़ केस : पुष्पा-2 के हीरो तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से मिली जमानत
हैदराबाद, 13 दिसम्बर। फिल्म ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के मामले में तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को आज गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उन्हें चार सप्ताहर की अंतरिम जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका चार वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था।
दिन में हुई थी अभिनेता की गिरफ्तारी
महिला की मौत के मामले मे अभिनेता अल्लू अर्जुन की दिन में उनके आवास से गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें नामपल्ली लोअर कोर्ट ले जाया गया, जहां अदालत ने एक्टर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। हालांकि अल्लू अर्जुन इस केस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी।
मृत महिला के पति ने दर्ज कराई थी शिकायत
उल्लेखनीय है कि संध्या थिएटर हादसे को लेकर एक शिकायतकर्ता भास्कर ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया थी कि उनकी पत्नी रेवती और बच्चे प्रीमियर के दौरान थिएटर में मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी और निजी सुरक्षा गार्ड भीड़ को संभालने में असमर्थ थे। इस भगदड़ में महिला की मौत हो गई और बच्चा घायल हो गया। भगदड़ के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया।
हालांकि, पुलिस ने बाद में कहा कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया कि, उसे एक्टर के आने की जानकारी नहीं दी गई थी। इस पर संध्या थिएटर मैनेजमेंट ने वो लेटर दिखाया, जिसमें दो दिन पहले पुष्पा एक्टर के आने की जानकारी देने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी।
अल्लू की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
इस बीच अल्लू अर्जुन के वकील ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके तहत एफआईआर को रद कराने और अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। वकील ने तर्क दिया कि यह घटना ‘गैर-इरादतन’ थी और अभिनेता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील (PP) और अल्लू अर्जुन के वकील के बीच तर्क और दलीलों को लेकर बहस भी हुई।
हाई कोर्ट ने कहा – अभिनेता को भी स्वतंत्रता का अधिकार
हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। जज ने पूछा, ‘क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक अभिनेता हैं, उन्हें इस घटना का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? एक नागरिक के रूप में, अभिनेता को भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। धारा 105 और 108 के प्रावधानों के तहत लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं लगते। वहीं, अदालत ने मृतक महिला के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
न्यायमूर्ति जुव्वादी श्रीदेवी ने अभियोजन पक्ष से सवाल किया, ‘क्या सिर्फ अभिनेता होने के कारण उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलाया जा सकता है? क्या वे सीधे तौर पर इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं?’ अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई किसी विशेष प्राथमिकता के तहत नहीं की जा रही है। जज ने कहा, ‘यह सुनवाई इसलिए हुई कि संबंधित अन्य मामले पहले से सूचीबद्ध थे। यह कोई विशेष मामला नहीं है।’
कुछ शर्तों के साथ 4 हफ्तों के लिए जमामत
अदालत ने तर्कों के आधार पर अल्लू अर्जुन को चार हफ्तों की अंतरिम जमानत दी, जिसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। अभिनेता को 50,000 रुपये का निजी बांड भरना होगा। उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जेल प्रशासन को आदेश दिया गया कि जमानत आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें।