बिहार में पंचायत चुनाव : पहली बार ईवीएम का होगा इस्तेमाल, मास्क नहीं लगाने पर भरना होगा जुर्मना
पटना, 18 अगस्त। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल, पंचायत प्रतिनिधियों का पांच वर्षीय कार्यकाल गत 15 जून को ही समाप्त हो गया था। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने नया चुनाव टाल दिया था, जो अब कराया जा रहा है।
6.38 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे
राज्य निर्वाचन आयोग आगामी 24 अगस्त को पंचायत चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा। 24 सितम्बर से लेकर 12 दिसम्बर के बीच कुल 11 चरणों में मतदान कराया जाएगा। कुल 6.38 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंचायतों में 2.58 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे।
खास बात तो यह है कि पहली बार बिहार पंचायत चुनाव ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई अहम तैयारियां की हैं। खास तौर से कोरोना काल में चुनाव के मद्देनजर कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये दिशानिर्देश वोटरों के साथ-साथ प्रत्याशियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
कुछ पदों पर मतदान पत्र के जरिए पड़ेंगे वोट
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव के लिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ग्राम कचहरी के दो पदों – पंच और सरपंच को लेकर चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। वहीं मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला बोर्ड सदस्य के चार पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।
बिना मास्क मतदान के लिए पहुंचे तो 50 रुपये जुर्माना
कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि मतदान के दौरान वोटरों को मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। अगर कोई चुनाव के दौरान बिना मास्क के मतदान केंद्र पहुंचता है तो उससे 50 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही उसे मतदान केंद्र पर मास्क भी उपलब्ध कराया जाएगा।
चुनाव के मद्देनजर खोला गया कॉल सेंटर
इस बीच पंचायत चुनाव में लोगों की शिकायतों को जानने और उसे दूर करने को लेकर राज्य चुनाव आयोग के ऑफिस में कॉल सेंटर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, कॉल सेंटर में सभी वर्किंग दिनों के दौरान वोटर्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद उनकी शिकायतों के जल्द निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को इसे बढ़ाया जाएगा।