पाकिस्तान में सियासी संकट : राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग से तारीखों का प्रस्ताव मांगा
इस्लामाबाद, 6 अप्रैल। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने चुनाव आयोग से संविधान के अनुच्छेद 224(2) के तहत देश में आम चुनाव कराने के लिए तारीखों का प्रस्ताव देने का आग्रह किया है।
डॉ. अल्वी ने बुधवार को आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 48 (5) (ए) और अनुच्छेद 224(2) के अनुसार आम चुनाव कराने के लिए नेशनल असेंबली भंग किए जाने की तिथि से 90 दिनों के बाद की तारीख तय की जानी है।
चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण – कोई बयान जारी नहीं किया
इससे पहले मंगलवार को चुनाव आयोग ने कहा था कि विभिन्न कानूनी अड़चनों और प्रक्रियाजन्य चुनौतियों के मद्देनजर देश में तीन महीने के भीतर आम चुनाव कराना संभव नहीं है और इसमें लगभग छह माह लगेंगे। आयोग ने हालांकि बाद में स्पष्ट किया कि उसने चुनाव कराने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया था।
फिलहाल चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि वह तीन महीने में चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं। फिलहाल चुनाव आयोग ने कम से कम समय में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है।