पीएम मोदी के सेना की वर्दी पहनने पर प्रयागराज की अदालत से पीएमओ को नोटिस, 2 मार्च को सुनवाई
प्रयागराज, 3 फरवरी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला अदालत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने के एक मामले में दायर याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को नोटिस जारी की है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने वकील राकेश नाथ पांडेय की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को तय की गई है।
स्थानीय अधिवक्ता ने जिला अदालत में दाखिल की है निगरानी याचिका
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने पिछले वर्ष कश्मीर दौरे पर सेना की वर्दी पहनी थी। निगरानी याचिका में दावा किया गया है कि सेना की वर्दी पहनना IPC की धारा 140 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अधिवक्ता राकेश नाथ पांडेय ने प्रार्थना पत्र पेश कर पीएम मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है।
सेना की वर्दी पहनना धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध
निगरानी याचिका में आरोप लगाया गया है कि चार नवंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए। इससे पहले मामले में 21 दिसंबर, 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हरेंद्र नाथ ने की थी।
सीजेएम कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का मजिस्ट्रेट कर सकता है और उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी। पांडे ने इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी थी और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।