‘मोदी सरनेम’ मानहानि केस : राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
अहमदाबाद, 2 मई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम‘ मानहानि मामले में तात्कालिक राहत नहीं मिल सकी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सूत्रों के अनुसार इस मामले पर गर्मी की छुट्टियों के बाद फैसला आ सकता है।
गौरतलब है कि सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दो वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। उस फैसले के अगले ही दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था। राहुल ने उस फैसले के खिलाफ गत 25 अप्रैल को हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी।
राहुल के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि जिस मोदी जाति की बात की जा रही है, वैसी कोई जाति नहीं है। उनके अनुसार गोसाईं को मोदी कहा जाता है, इसलिए मोदी कोई बिरादरी नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी को राहत दी जा सकती है।
वकीलों का यह भी कहना था कि इस मामले में दो वर्ष अधिकतम जेल की सजा निर्धारित है। उनके अनुसार कोर्ट इसमें सांकेतिक सजा सुना सकता था। उनकी दलील में यह भी प्वॉइंट शामिल था कि इस सजा के मिलने से गलत संदेश जाएगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी की थी।