नीतीश कैबिनेट का फैसला : युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बनेगा ‘बिहार युवा आयोग’, UPSC प्री पास होने पर एक लाख रुपये
पटना, 8 जुलाई। बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें विकास योजनाएं, नियुक्तियों की प्रक्रिया और आर्थिक प्रस्ताव भी शामिल हैं।
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षण देने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह आयोग गठित किया जा रहा है, जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
यह आयोग राज्य सरकार को युवाओं के कल्याण, शिक्षा, रोजगार और उनके सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगा। आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकें। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। यह आयोग राज्य के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने वाली नीतियों के पालन की निगरानी भी करेगा।
इसके अलावा, आयोग राज्य से बाहर काम कर रहे छात्रों और युवाओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य युवाओं में बढ़ती शराब और नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को सुझाव देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दूरदर्शी पहल का मकसद बिहार के युवाओं को कुशल, रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित हो।
सरकारी नौकरी में राज्य के बाहर की महिलाओं को अब आरक्षण नहीं
कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरी में राज्य के बाहर की महिलाओं को आरक्षण नहीं देने का निर्णय लिया गया है। निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। अर्थात अब 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए महिला अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 35 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी।
बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रुपये
कैबिनेट में दिव्यांगजनों को लेकर भी फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार और यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50 हजार (बीपीएससी वालों को) एवं एक लाख (यूपीएससी वालों को) की प्रोत्साहन राशि देगी।
