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माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद प्रयागराज से साबरमती जेल रवाना, अशरफ को बरेली भेजा गया

माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद प्रयागराज से साबरमती जेल रवाना, अशरफ को बरेली भेजा गया

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प्रयागराज, 28 मार्च। उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को दिन में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को देर शाम नैनी सेंट्रल जेल से वापस साबरमती केंद्रीय कारागार के लिए रवाना कर दिया गया। इसी मामले में दोषमुक्त अतीक के छोटे भाई व पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अतीक अहमद को सांसद-विधायक अदालत में सुनवाई के लिए साबरमती जेल से सड़क मार्ग से लाया गया था। वहीं अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था। दोनों भाइयों को प्रयागराज के नैनी केंद्रीय कारागार की विशेष बैरक में रखा गया था।

नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत ने बताया कि माननीय अदालत के आदेश के अनुसार अतीक अहमद को साबरमती सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके पहले खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अदालत से ही बरेली जेल के लिए रवाना किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 वर्ष पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपितों को मंगलवार को दिन दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि अदालत ने अशरफ समेत सात आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी।

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