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श्रम मंत्री मनसुख मांडविया बोले – देशभर में नई श्रम संहिताएं लागू, श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की गारंटी

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया बोले – देशभर में नई श्रम संहिताएं लागू, श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की गारंटी

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नई दिल्ली, 21 नवम्बर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को बताया कि मोदी सरकार की गारंटी अब देश के हर श्रमिक के सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने के रूप में सामने आई है। इसी कड़ी में देशभर में नई श्रम संहिताएं लागू कर दी गई हैं, जिन्हें श्रमिकों के जीवन, समृद्धि और सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये सुधार मात्र नीतिगत परिवर्तन नहीं बल्कि कार्यबल के कल्याण के लिए पीएम मोदी द्वारा उठाया गया असाधारण निर्णय है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, “श्रमेव जयते, आज हमारी सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। यह आजादी के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधारों में से एक है। यह हमारे कर्मचारियों को अत्यधिक सशक्त बनाता है। यह अनुपालन को भी सरल बनाता है और ‘कारोबार में आसानी’ को बढ़ावा देता है।”

पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि ये संहिताएं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और हमारे लोगों, विशेषकर नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए लाभकारी अवसरों के लिए एक मजबूत आधार के रूप में काम करेंगी।

उन्होंने कहा कि यह एक भविष्य-तैयार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूत करेगा। ये सुधार रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे और विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को गति देंगे।

नई श्रम संहिताओं की ये हैं विशेषताएं

वहीं मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘मोदी सरकार की गारंटी : हर श्रमिक का सम्मान।’ मांडविया ने कहा कि नई श्रम संहिताओं में सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम-भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100 फीसदी हेल्थ सिक्युरिटी की गारंटी और इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे।

4 लेबर कोड श्रमिकों को आर्थिक विकास के साथ मिलेगी मजबूती

वहीं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘भारत के लेबर लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव। सरकार ने चार लेबर कोड लागू किए हैं, जो 29 कानूनों को एक आसान, ट्रांसपैरेंट और भविष्य के लिए तैयार फ्रेमवर्क में जोड़ते हैं, जिससे वर्कर्स को मजबूती मिलती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।’

 

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