1. Home
  2. हिन्दी
  3. राष्ट्रीय
  4. अब ‘केरलम’ नाम से जाना जाएगा ‘केरल’, मोदी कैबिनेट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी
अब ‘केरलम’ नाम से जाना जाएगा ‘केरल’, मोदी कैबिनेट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

अब ‘केरलम’ नाम से जाना जाएगा ‘केरल’, मोदी कैबिनेट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

0
Social Share

नई दिल्ली, 24 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दक्षिण तटीय राज्य ‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधानसभा को केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक एक विधेयक भेजेंगे।

केरल राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्यवाही करेगी और संसद में ‘केरल’ राज्य का नाम ‘केरलम’ करने के लिए केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की जाएगी।

केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को पारित किया था प्रस्ताव

केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को ‘केरल’ राज्य का नाम ‘केरलम’ करने का एक प्रस्ताव पारित किया था, जो इस प्रकार है – “हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में ‘केरलम’ है।एक नवम्बर, 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। केरल पिरवी दिवस भी एक नवम्बर को है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों के लिए संयुक्त केरल के गठन की एक मजबूत मांग रही है। लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम ‘केरल’ दर्ज है। यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्रीय सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नाम को ‘केरलम’ में संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील करती है।”

इसके बाद, केरल सरकार ने भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम ‘केरल’ से ‘केरलम’ करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। संविधान का अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के नामों के परिवर्तन के लिए प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है।

‘केरल’ राज्य का नाम ‘केरलम’ करने के मामले पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विचार किया गया और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री की मंजूरी से, ‘केरल’ राज्य का नाम ‘केरलम’ करने के लिए कैबिनेट के लिए मसौदा नोट को टिप्पणियों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग को प्रसारित किया गया था। विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय ने ‘केरल’ राज्य का नाम ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है।

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code