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पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 23 माह बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, यूपी पुलिस ने किया था गिरफ्तार

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 23 माह बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, यूपी पुलिस ने किया था गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 9 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 23 माह बाद जमानत दे दी है।कप्पन को 2020 में हाथरस जाते वक्त यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी सरकार ने कप्पन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर, 2020 को मथुरा से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब हाथरस जा रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सिद्दीकी को जमानत देने से मना कर दिया था। शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि अगले 6 हफ्ते तक सिद्दीकी दिल्ली में रहेंगे और स्थानीय थाने में हाजिरी भरेंगे, उसके बाद वह केरल जा सकते हैं।

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की जमानत अर्जी का विरोध किया था। यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया था कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले पीएफआई जैसे चमपंथी संगठन के साथ कप्पन के संबंध रहे हैं। यूपी सरकार ने आरोप लगाया था कि कप्पन देश में आतंकी और धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल था।

पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे कप्पन

हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस लड़की की कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। कप्पन इसी लड़की के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, जब उन्हें रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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