हरियाणा : पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार, 26 मई को सुनाई जाएगी सजा
नई दिल्ली, 21 मई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (आईएनएल) के प्रमुख हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। अदालत अब चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस करेगी और उसी दिन सजा का एलान भी कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने इस मामले में गत 19 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में शनिवार हुई सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि चौटाला ने 87 वर्ष की उम्र में 10वीं व 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है।
2010 में दाखिल हुई थी चार्जशीट
सीबीआई ने इस मामले में 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी। उन्हें 1993 से 2006 के बीच आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
ईडी ने जब्त की थी 3.68 करोड़ की संपत्ति
इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2019 में ओम प्रकाश चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था। ये संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं। यह काररवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज केस को लेकर हुई थी।
जेबीटी घोटाले में भी पाए गए थे दोषी
पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 2013 में जेबीटी घोटाले का दोषी करार दिया गया था। उन्हें प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। पिछले वर्ष दो जुलाई को ही वह सजा पूरी कर जेल से बाहर आए थे।