
गुजरात सरकार का बड़ा फैसला : देशांतर व अक्षांश के बिना दर्ज नहीं होगा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट
अहमदाबाद, 22 मार्च। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुजरात सरकार ने संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब से यदि खुले प्लॉट डॉक्यूमेंट में देशांतर और अक्षांश दर्ज नहीं किया गया है तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा।
क्या है डॉक्यूमेंट का नया रूल?
खुले भूखंड के डॉक्यूमेंट में अक्षांश और देशांतर अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि डॉक्यूमेंट में संपत्ति की तस्वीरें शामिल करना जरूरी है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स में निर्माण कार्य की तस्वीरें नहीं दिखाई जातीं, बल्कि खुले भूखंडों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ऐसा करने से राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क राजस्व में भारी हानि होती है। इसलिए, यदि डॉक्यूमेंट में संपत्ति के फोटोग्राफ वाले पृष्ठ पर कोई खुला भूखंड दिखाया गया है तो अक्षांश और देशांतर अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। यह भी आदेश दिया गया है कि यदि ऐसा नोट नहीं किया गया तो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड न किया जाए।
राज्य सरकार ने जारी किया सर्कुलर
डॉक्यूमेंट्स के नए नियमों को लेकर सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य के सभी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत डॉक्यूमेंट्स में संपत्ति की फोटो दस्तावेज के हिस्से के रूप में रखी जाती है। कुछ मामलों में खुली भूमि की तस्वीरों को संपत्ति के हिस्से के रूप में डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया जाता है, भले ही उस स्थान पर निर्माण कार्य चल रहा हो।
इससे सरकार को स्टाम्प शुल्क राजस्व में भारी नुकसान होता है। इसके अलावा धोखाधड़ी की घटनाएं भी होती हैं। हाल ही में ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वाचन में लिए गए परिपत्र (1) और (2) के अनुसार निर्देश दिए गए थे कि संपत्ति के एक तरफ (साइड व्यू) और सामने के दृश्य (फ्रंट व्यू) से ली गई 5″ * 7″ आकार की रंगीन तस्वीर को संपत्ति के विवरण वाले पृष्ठ के तुरंत बाद वाले पृष्ठ पर चिपकाया जाना चाहिए, संपत्ति का डाक पता तस्वीर के नीचे लिखा जाना चाहिए और दस्तावेज़ के पक्षकारों को इसे दस्तावेज़ के हिस्से के रूप में हस्ताक्षर और चिपका देना चाहिए।
इसके अलावा, जब खुले प्लॉट की संपत्ति के ट्रांसफर से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ट्रांसफर की जा रही संपत्ति का अक्षांश और देशांतर दस्तावेज के भाग के रूप में खुले प्लॉट की संपत्ति के फोटो/फोटो पेज में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अगर खुले प्लॉट की संपत्ति का अक्षांश और देशांतर फोटो/फोटो में नहीं दिखाया गया है, तो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सर्कुलर 01/04/2025 से लागू किया जाएगा।