दिल्ली-NCR में आज से लागू होगा GRAP-3, निर्माण कार्य सहित कई चीजों पर पाबंदी
नई दिल्ली, 14 नवम्बर। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में शुक्रवार से GRAP-3 लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहते निर्माण कार्य सहित कई चीजों पर पाबंदी लग जाएगी। ज्ञातव्य है कि गुरुवार को दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया।
कब लगता है ग्रैप-3
दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैप के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। जब AQI 200 के पार चला जाता है तो ग्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है। उसके बाद जब एक्यूआई 300 के पार जाता है तो दूसरा चरण और जब एक्यूआई 400 के पार चला जाता है तो ग्रैप-3 लगाया जाता है।
ये पाबंदियां रहेंगी
- ग्रैप-3 के दौरान निर्माण कार्य और किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर प्रतिबंध रहता है।
- गैर जरूरी खनन पर भी रोक रहती है।
- बीएस-VI डील अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
- प्राथमिक विद्यालय को ऑनलाइन किया जा सकता है।
सीएम आतिशी का एलान – प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं होंगी
इस बीच दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी है कि कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने X पर लिखा, ‘बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाओं में चले जाएंगे।’
घोषणा के अनुसार, शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार शाम को प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है, ‘दिल्ली में शिक्षा निदेशालय (डीओई), एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए स्कूलों में शारीरिक कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया जाता है। स्कूलों के प्रमुखों को अगले आदेश तक इन कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।’