दिल्लीवासियों को फेस मास्क से आजादी, केजरीवाल सरकार ने 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान वापस लिया
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के मामलों में कमी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया है। गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया गया है। हालांकि, भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जनता को मास्क पहनने की सलाह दी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले महीने एक बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में गिरावट के बीच 30 सितम्बर के बाद जुर्माने का प्रावधान हटाने का फैसला किया था। हालांकि, कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनना 30 सितम्बर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितम्बर के बाद वापस ले लिया जाएगा।
भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर आमजन को मास्क पहनने की सलाह
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अब से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस लिया जाता है। हालांकि, भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर आमजन को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।