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रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा फरार घोषित, फिल्म अभिनेत्री को अब पुलिस ढूंढकर कोर्ट में पेश करेगी

रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा फरार घोषित, फिल्म अभिनेत्री को अब पुलिस ढूंढकर कोर्ट में पेश करेगी

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रामपुर, 27 फरवरी। मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने अंततः फरार घोषित कर दिया। 2019 लोकसभा आम चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रहीं जया प्रदा पर आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

जया प्रदा के खिलाफ सात बार जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछली दर्जनों तारीखों पर जया प्रदा हाजिर नहीं हुईं और बार-बार कोर्ट से उनको पेश करने के लिए समन जारी हुए। इसके बाद उनके खिलाफ वारंट और फिर गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर को बार-बार लिखकर जया प्रदा को पेश करने के आदेश दिए, फिर भी वह पेश नहीं हुईं।

अब कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया और उनके विरुद्ध 82 सीआरपीसी की काररवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर छह मार्च, 2024 को अदालत में पेश करने की हिदायत दी है।

जया प्रदा का फोन स्विच ऑफ

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर में जया प्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला चल रहा है। बार-बार समन जारी होने पर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी वह पेश नहीं हुईं। थाने से प्रेषित प्रभारी निरीक्षक रंजी द्विवेदी की रिपोर्ट में कहा गया था कि अभियुक्त जया प्रदा अपने आपको बचा रही हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ चल रहे हैं।

6 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी

अधिकारी ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त जया प्रदा के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की काररवाई करते हुए आदेश दिया गया है और अग्रिम तिथि छह मार्च नियत की गई है। माननीय न्यायालय की सीजीएम फर्स्ट एमपी एमएलए कोर्ट शोभित बंसल जी की अदालत द्वारा पुलिस अधीक्षक रामपुर को आदेशित किया गया है कि जया प्रदा नाहटा की पेशी के लिए क्षेत्र अधिकारी के अधीन एक टीम गठित की जाए।

क्या होती है धारा 82 की काररवाई

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि जब अभियोग्यता या अभियुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी हाजिरी सुनिश्चित कराई जाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा की काररवाई की जाती है। इससे सीआरपीसी में धारा 82 की काररवाई कहते हैं। इसका मतलब है कि जया प्रदा फरार घोषित हो चुकी हैं।

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