कर्नाटक : रेप व अश्लील सीडी मामले में पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा
बेंगलुरु, 2 अगस्त। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते, जनता दल सेक्युलर (JDS) के निलंबित नेता व हासन के पूर्व सांसद सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक महिला से बलात्कार व अश्लील सीडी बनाने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुना दी। प्रज्वल की सजा आज से ही प्रभावी हो गई।
सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के गंभीर मामले में 34 वर्षीय पूर्व सांसद को एक दिन पहले ही दोषी करार दिया था। अब कोर्ट ने दो मामलों में आजीवन कारावास के साथ ही अन्य मामलों में कुल मिलाकर 11 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश सुनाया। जुर्माने की कुल राशि पीड़ित महिला को दी जाएगी।
कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की गई थी पीड़िता की साड़ी
पूर्व सांसद पर आरोप था कि उसने घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं बल्कि दो बार रेप किया। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साड़ी कोर्ट में पेश की गई थी। वहीं पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था। जांच में उस साड़ी पर स्पर्म के चिह्न पाए गए, जिससे यह मामला मजबूत हो गया और कोर्ट ने इस साड़ी को निर्णायक सबूत मानते हुए सजा सुना दी।
जांच टीम ने जुटाए 100 से अधिक सबूत
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का यह मामला मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर सीआईडी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था। आरोपों के अनुसार पूर्व सांसद ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। मामले की जांच सीआईडी के विशेष जांच दल (SIT) ने की, जिसने करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच के दौरान टीम ने कुल 123 सबूत भी जुटाए थे।
सात महीनों में ट्रायल पूरा
इस मामले की सुनवाई 31 दिसम्बर, 2024 को प्रारंभ हुई थी, जिसमें अदालत ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा कोर्ट ने वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा की। ट्रायल मात्र सात महीनों में पूरा हो गया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
प्रज्वल ने कोर्ट से कम सजा देने की अपील की थी
दिलचस्प यह रहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने अदालत से कम सजा दिए जाने की अपील की और दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रज्वल अदालत में रो पड़ा, जब उसने न्यायाधीश से कम सजा देने की अपील की।
‘मेरे खिलाफ कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई’
पूर्व सांसद ने कहा, ‘…वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई है, वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से छह दिन पहले आई थीं… अभियोजन पक्ष उसे जान बूझकर लेकर आया और शिकायत दर्ज करवाई। महिला (पीड़िता) ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों समेत किसी से भी शिकायत नहीं की थी। जब कुछ वीडियो प्रसारित हुए, तो उसने आकर शिकायत दर्ज कराई।’
‘राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना मेरी एकमात्र गलती थी’
पिछले वर्ष मई में जर्मनी से आने पर गिरफ्तार किए गए प्रज्वल ने कहा, ‘मैंने अपने जीवन में बस यही गलती की है कि मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा।’ जद (एस) के निलंबित नेता ने अदालत से कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुआ है। पूर्व सांसद ने कहा, ‘मेरा एक परिवार है, मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा… कृपया मुझे कम सजा दें, मैं अदालत से यही अनुरोध करता हूं।’
