वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा – राज्यों को मिलेगा 5 वर्षों का पूरा GST मुआवजा, पेंसिल शार्पनर्स पर टैक्स कम
नई दिल्ली, 18 फरवरी। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 49वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम वस्तुओं के पर जीएसटी के रेट को लेकर फैसला हुआ है।
जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 16,982 करोड़ रुपये की रकम जारी की जा रही
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यों का बकाया पांच वर्षों का पूरा जीएसटी मुआवजा या जीएसटी क्षतिपूर्ति रकम जारी की जा रही है। इसके तहत 16,982 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
सीतारमन ने कहा, ‘हालांकि यह राशि वास्तव में आज तक मुआवजा कोष में उपलब्ध नहीं है, हमने इस राशि को अपने स्वयं के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया है और भविष्य में मुआवजा उपकर संग्रह से उतनी ही राशि की भरपाई की जाएगी।’ उन्होंने कहा कि इस रिलीज के साथ केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 में परिकल्पित पांच वर्षों के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार्य क्षतिपूर्ति उपकर की पूरी राशि का भुगतान कर देगा।
पेंसिल शार्पनर पर अब लगेगा 12% जीएसटी
बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार राब का GST रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाता है तो उसमें रेट 0% GST लगेगा और अगर यही प्री पैक्ड और लेबल्ड होगा तो उसमें 5% GST लगेगा। पेंसिल शार्पनर में GST को कम करके 18% से 12% किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर GST कुछ शर्तों के अधीन 18% से घटाकर शून्य किया गया है।