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कोरोना में कमी के बीच निर्वाचन आयोग ने दी राहत, स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा बहाल

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नई दिल्ली, 20 फरवरी। कोविड-19 मामलों में कमी का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने रविवार को स्टार प्रचारकों की उस संख्या को बहाल कर दिया, जो एक पार्टी पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती है।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां अब उतार सकती हैं अधिकतम 40 स्टार प्रचारक

निर्वाचन आयोग के फैसले के अनुसार अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियां जो पंजीकृत हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, अब 20 स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए उतार सकती हैं।

अब प्रचार के लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक का समय

इसी क्रम में चुनाव प्रचार अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। साथ ही राजनीतिक दलों को एक दिन में प्रचार करने के लिए चार घंटे और मिलेंगे।

अक्टूबर, 20 में स्टार प्रचारकों की संख्या घटा दी गई थी

निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर, 2020 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी थी क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनावों के प्रचार के दौरान काफी भीड़ देखी गई थी।

आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में दी जानकारी

आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में कहा, ‘कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों और नए मामलों की संख्या घट रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है …निर्वाचन आयोग ने उचित विचार-विमर्श के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा बहाल करने का निर्णय लिया है।’

पत्र में कहा गया है कि अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा 40 होगी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा अन्य के लिए यह 20 होगी।

पत्र में यह भी कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों, उत्तर प्रदेश चुनाव के चरण 5, 6 और 7 और असम में माजुली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 23 फरवरी की शाम पांच बजे तक सौंपी जा सकती है।

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