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निर्वाचन आयोग ने की SIR के दूसरे चरण की घोषणा, 12 राज्यों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का होगा सत्यापन

निर्वाचन आयोग ने की SIR के दूसरे चरण की घोषणा, 12 राज्यों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का होगा सत्यापन

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने अपने दो सहयोगी चुनाव आयुक्तों – सुखबीर सिंह संधु व विवेक जोशी संग यहां विज्ञान भवन में आहूत संवाददाता सम्मेलन के दौरान एसआईआर की विस्तृत प्रक्रिया का एलान किया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित एसआईआर अभियान में लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे।

दूसरे चरण की एसआईआर प्रक्रिया में शामिल राज्य

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि एसआईआर का पहला चरण बिहार में इसी वर्ष शून्य अपील के साथ पूरा हुआ, जहां आगामी छह व 11 नवम्बर को दो चरणों में कुल 243 सीटों के लिए मतदान निर्धारित है। मौजूदा एसआईआर स्वतंत्रता के बाद से ऐसी नौवीं कवायद है, पिछला एसआईआर 21 वर्ष पहले 2002-04 में हुआ था।

दूसरे चरण में जिन 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया होनी है, उनमें अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

4 नवम्बर से शुरू होगी गणना, 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट

निर्वाचन आयोग के अनुसार 28 अक्टूबर से तीन नवम्बर तक मुद्रण और प्रशिक्षण होगा। इसके बाद चार नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर गणना (House-to-House Enumeration) की जाएगी। नौ दिसम्बर, 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। नौ दिसम्बर से आठ जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया चलेगी जबकि नौ दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक सुनवाई और सत्यापन का दौर जारी रहेगा। अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) सात फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

तीन बार घर जाएंगे BLO

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस अभियान में 5.33 लाख बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) और 7.64 लाख राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट (BLAs) शामिल होंगे। BLO हर घर कम से कम तीन बार दौरा करेंगे, ताकि नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सके और त्रुटियां सुधारी जा सकें। वे घर-घर जाकर Form-6 और Declaration Form एकत्र करेंगे, नए वोटरों को फॉर्म भरने में मदद करेंगे और फिर इन दस्तावेजों को ERO (Electoral Registration Officer) या AERO (Assistant Electoral Registration Officer) को सौंपेंगे।

आधार कार्ड वैध पहचान दस्तावेज

सीईसी ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वैध पहचान दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता, जन्म तिथि या निवास के प्रमाण के रूप में काम नहीं करता है।

किसी मतदान केंद्र पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर

ज्ञानेश कुमार के अनुसार चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे, ताकि प्रक्रिया सुचारू और सुलभ बनी रहे। उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक कर SIR प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमारों और कमजोर वर्गों को फॉर्म भरने और सत्यापन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी।

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