नई दिल्ली, 4 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। इस मामले में ईडी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात से गिरफ्तार किया था।
टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की गुजरात से हुई थी गिरफ्तारी
ईडी अधिकारियों ने बताया कि सवाई से इस सप्ताह की शुरुआत में तीन दिन तक पूछताछ की गई। उन्हें अहमदाबाद में गोखले के साथ बैठाकर भी पूछताछ की गई। पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वह राहुल गांधी की रिसर्च टीम की अगुवाई करते हैं।
सवाई को 25 जनवरी को भेजा था समन
केंद्रीय जांच एजेंसी ने गत 25 जनवरी को 35 वर्षीय गोखले को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को समन भेजा था। गोखले को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह इंटरनेट के माध्यम से लोगों से धन जुटाने (क्राउड फंडिंग) में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गुजरात पुलिस की हिरासत में थे।
गोखले ने पूछताछ में सवाई का नाम लिया था
ईडी ने उस दिन गोखले को रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध करते हुए अहमदाबाद की एक अदालत को बताया था कि जब गोखले से एक साल से अधिक समय में उनके बैंक खाते में जमा कराए गए करीब 23.54 लाख रुपये के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि ‘यह पैसा सोशल मीडिया संबंधी काम और अन्य काम के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलंकार सवाई ने दिया था।’
ईडी ने अदालत में बताया कि यह पूछने पर कि सवाई ने उन्हें नकदी क्यों दी, गोखले ने बताया था कि केवल सवाई इस बात का जवाब दे सकते हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि गोखले के खाते में यह नकदी तब जमा कराई गई, जब वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि सवाई से इन घटनाओं को लेकर पूछताछ की गई और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया।
सवाई ने कोई भी नकद भुगतान करने से कथित तौर पर इनकार
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूछताछ करने और दोनों का आमना-सामना कराने से भी धन के लेन-देन का पता नहीं चला क्योंकि सवाई ने कोई भी नकद भुगतान करने से कथित तौर पर इनकार किया है। गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात पुलिस की एफआईआर से निकला है। ईडी इस मामले में और लोगों से पूछताछ कर सकती है।