नई दिल्ली, 26 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पत्रकार उपेंद्र राय और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2018 के धन शोधन के मामले में 2.18 करोड़ रुपये के नोएडा स्थित फ्लैट और सावधि जमा कुर्क की। केंद्रीय एजेंसी ने यह जानकारी दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘आरोपित उपेंद्र राय के स्वामित्व वाले उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित फ्लैटों के रूप में अचल संपत्तियां हैं जबकि चल संपत्तियां सावधि जमा (एफडी) एवं बचत खाते में शेष राशि के रूप में हैं।’ उपेंद्र राय मौजूदा समय हिन्दी समाचार चैनल ‘भारत एक्सप्रेस’ के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक और प्रधान सम्पादक हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की दो प्राथमिकियों से धन शोधन का मामला सामने आया है। राय को पहले सीबीआई और बाद में मई 2018 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके उपरांत उन्हें जमानत मिल गई थी।
ईडी की जांच में सामने आया है कि राय, उनके भाई नरेंद्र राय और अन्य सहयोगी ‘जांच एजेंसियों की काररवाई की धमकी देकर विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं से धन उगाहने में शामिल थे।’ एजेंसी ने आरोप लगाया, ‘इस तरह वसूला गया पैसा परामर्श सेवाओं की आड़ में विभिन्न बैंक खातों में नकद एवं वस्तु के रूप में प्राप्त किया गया था। मामले में अपराध की आय के तहत कुल 52.55 करोड़ रुपये वसूले गए।’
ईडी के अनुसार, एजेंसी ने 2018 में इस मामले में 26.65 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी और उस वर्ष दो आरोप पत्र दायर किए थे। मौजूदा कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 2.18 करोड़ रुपये है।