1. Home
  2. हिन्दी
  3. राष्ट्रीय
  4. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका की खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका की खारिज

0
Social Share

नई दिल्ली, 11 जुलाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 200 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डी. के. शर्मा ने पॉलोज के अलावा मामले में आरोपी कमलेश कोठारी और बी. मोहन राज की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं।

पॉलोज ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन अपराधों के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें से अधिकतर में जमानत दी जा सकती है और दावा किया कि मुख्य आरोपी यानी उनके पति सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। उनके वकील ने कहा कि एक महिला होने के नाते पॉलोज जमानत की हकदार हैं।

पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसमें चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने उच्च प्रतिष्ठित लोगों के नाम से जेल से फोन किए। वहीं पॉलोज और उसके पति ने स्पष्ट रूप से साजिश रची। दिल्ली पुलिस ने पहले ‘रैनबैक्सी’ के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसके अलावा देश भर में उसके खिलाफ कई मामलों में जांच जारी है। पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपराध की आय से अर्जित धन को हवाला के जरिए और फर्जी कंपनियां बनाकर ठिकाने लगाया।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code