मुंबई/ नई दिल्ली/कोलकाता, 31 मार्च। देश में कोरोना संक्रमण के नगण्य हो चुके मामलों को देखते हुए तीन राज्यों – महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने पूर्व में लागू कोविड संबंधित सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है।
मुंबई लोकल में पहनने की अनिवार्यता खत्म, 2 अप्रैल प्रभावी होंगे नए नियम
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले दो वर्षों से लागू महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम को रद कर दिया। इसके साथ ही कोरोना के सभी नियमों को दो अप्रैल से हटाने का फैसला किया गया है। इसके तहत लोकल ट्रेन में मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं होगा। आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस संबंध में एक ट्वीट साझा किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि नए नियम दो अप्रैल से प्रभावी होंगे।
गुड़ी पड़वा, रमजान और बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनेगी
कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि इस साल गुड़ी पड़वा की रैली जोर-शोर से निकाली जा सकती है। साथ ही रमजान भी उत्साह के साथ मनाया जा सकेगा। इसके अलावा बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती पर रैली भी धूमधाम से निकाली जाएगी। कोरोना को लेकर पिछले दो साल से रैलियों पर प्रतिबंध था। महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट कर सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी दी।
दिल्ली में मेट्रो सहित सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना खत्म
उधर नई दिल्ली में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में कोविड संबंधित पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया। इसके तहत मुताबिक दिल्ली मेट्रो में भी मास्क न पहनने वाले यात्रियों पर जुर्माना खत्म कर दिया गया है। अब तक दिल्ली में मेट्रो सहित सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था।
डीडीएमए के सूत्रों के मुताबिक, जुर्माना वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि लोग मास्क का इस्तेमाल बंद कर दें। कोरोना के उचित व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए। इससे पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में निजी वाहनों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लेने का फैसला किया गया था।
पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू भी समाप्त
वहीं कोलकाता में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोविड प्रतिबंध हटा लिए हैं। हालांकि स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा, जिसमें मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग आदि शामिल हैं।