
कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से 7 अप्रैल तक मिली अंतरिम जमानत
चेन्नई/मुंबई, 28 मार्च। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में फंसे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने सात अप्रैल तक अंतरिम जमानत दे दी है। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। पुलिस ने उन्हें दूसरा समन 31 मार्च के लिए जारी किया है।
गिरफ्तारी की आशंका के चलते दायर की थी जमानत याचिका
दरअसल, कुणाल कामरा ने डिप्टी सीएम शिंदे पर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कामरा ने अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा कि वह 2021 से तमिलनाडु में रह रहे हैं और मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के कारण जमानत चाहते हैं। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।
वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जमानत बांड भरने का आदेश
जस्टिस सुंदर मोहन ने कुणाल कामरा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि वे विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जमानत बांड भरें। अदालत ने खार पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को तय की।
कामरा को खार पुलिस स्टेशन में 31 मार्च को पेश होना है
उल्लेखनीय है कि 36 वर्षीय स्टैंड-अप कॉमेडियन ने हाल ही में मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने शो के दौरान एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी गाना पेश किया था, जिसके बाद यह विवाद भड़क गया था। शो के बाद शिवसेना समर्थकों ने क्लब और उससे जुड़े होटल में तोड़फोड़ की। इसके बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कुणाल कामरा के खिलाफ मानहानि की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं, मुंबई पुलिस ने कामरा को दो बार समन भेजा, जिसमें 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है।