सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली, 23 मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को पारित रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की कानूनी टीम का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की PMLA अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 28 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। केजरीवाल छह दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे और 28 मार्च को दोपहर दो बजे उनकी कोर्ट में पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम केजरीवाल को गुरुवार को उनके ही आवास से गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामले का सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं।
निजली अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इतनी जल्दी गिरफ्तारी की उम्मीद नहीं थी और उन्हें लगा कि ईडी कम से कम दो से तीन दिन इंतजार करेगी। ‘आप’ सुप्रीमो को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दंडात्मक काररवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद गुरुवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था।