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साइरस मिस्त्री की मौत से सबक – केंद्र सरकार लागू करने जा रही नया नियम, अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट अनिवार्य

साइरस मिस्त्री की मौत से सबक – केंद्र सरकार लागू करने जा रही नया नियम, अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट अनिवार्य

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नई दिल्ली, 7 सितम्बर। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और जानेमाने कारोबारी साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ने लगी है। सरकार इस संबंध में अगले तीन दिनों में आदेश जारी करने वाली है।

ज्ञातव्य है कि साइरस मिस्त्री की रविवार को अहमदाबाद से मुंबई लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जब उनकी मर्सडीज कार पालघर में एक डिवाइडर से टकरा गई थी। वह कार में पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसके बाद से ही एक्सपर्ट पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी करने की बात कह रहे थे।

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री यदि सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उनका चालान कटेगा।

पिछली सीट पर बैठे यात्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो भी बजेगा अलार्म

मौजूदा नियम के तहत अब तक आगे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो अलार्म बजता है। लेकिन अब पिछली सीट पर बैठे यात्री के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी अलार्म बजेगा।

सीट बेल्ट का नियम छोटे-बड़े सभी वाहनों पर लागू होगा

नितिन गडकरी ने बताया कि इस संबंध में अगले तीन दिनों में आदेश लागू हो जाएगा। इसके बाद पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी हो जाएगा। यह आदेश सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होगा। यानी गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, पिछली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी होगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था करनी होगी साथ ही अलार्म सिस्टम भी लगाना होगा, जो पीछे बैठे यात्री के सीट बेल्ट न लगाने पर बजता रहेगा।

वर्ष 2019 में किया गया था मोटर ह्वीकल एक्ट में संशोधन

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में मोटर ह्वीकल एक्ट में संशोधन किया गया था। तब से कार में सवार व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाना और टू-ह्वीलर सवार व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी है।

सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रुपये चालान वसूलने का प्रावधान

मोटर ह्वीकल एक्ट की धारा 194(B)(1) में लिखा है कि जो कोई भी मोटर ह्वीकल चलाता है या यात्रियों को ले जाता है, तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर एक हजार रुपये का चालान वसूलने का प्रावधान है।

14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी

कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। मोटर ह्वीकल एक्ट की धारा 194(B)(2) कहती है कि अगर कार में 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, तो उसे भी सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर भी एक हजार रुपये का चालान वसूला जाएगा।

अमेरिका में 90 फीसदी से ज्यादा कार सवार लगाते हैं सीट बेल्ट

अमेरिका की एक स्टडी बताती है कि 2017 में सीट बेल्ट की वजह से 14,955 लोगों की जान बची थी। अमेरिका में 90 फीसदी से ज्यादा लोग कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाते हैं। जबकि भारत में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं।

सेव लाइफ फाउंडेशन के 2019 के एक सर्वे में सामने आया था कि भारत में सिर्फ सात फीसदी लोग ही ऐसे हैं, जो पीछे बैठते समय सीट बेल्ट लगाते हैं। वहीं, सिर्फ 26% लोग कभी-कभी सीट बेल्ट लगा लेते हैं।

भारत में सीट बेल्ट न लगाने से सिर्फ 2020 में 15,146 मौतें

सड़क और परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सीट बेल्ट नहीं लगाने से 15,146 लोगों की मौत हो गई थी। यानी हर दिन औसतन 41 मौत। इनमें से 7,810 मौतें ड्राइवरों की हुई थीं जबकि 7,336 मौतें यात्रियों की हुई थी। कार हादसों में 39,102 लोग घायल हो गए थे।

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