केंद्र सरकार की बैंकों को सलाह – जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं
नई दिल्ली, 20 नवंबर। केंद्र सरकार ने कहा है कि जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं है। इस क्रम में पेंशन देने वाले सभी बैंकों को सरकार की ओर से सलाह दी गई है कि अगर पति या पत्नी (पारिवारिक पेंशनभोगी) परिवार पेंशन पाने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसे लोगों के अनुभव और लंबे सेवाकाल को देखते हुए उन्हें देश के लिए मूल्यवान बताया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी पहुंच के बाहर किसी कारण से अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है तो इस अनिवार्यता में ढील दी जा सकती है। हालांकि पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता होना वांछनीय है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पेंशन का वितरण करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि यदि पति या पत्नी (पारिवारिक पेंशनभोगी) परिवार पेंशन जमा करने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीवनसाथी (पति या पत्नी) के साथ एक संयुक्त बैंक खाता वांछनीय है और यह बैंक खाता जीवनसाथी (पति या पत्नी) के साथ खोला जाना है, जिन्हें पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इन खातों का परिचालन पेंशनभोगी की इच्छानुसार “पूर्व या जो जीवित है” या “दोनों में से कोई एक या जो जीवित है” के आधार पर किया जाना चाहिए।
संयुक्त बैंक खाता खोलने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि परिवार पेंशन बिना किसी विलंब के शुरू किया जा सके और परिवार-पेंशनभोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो। पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करते समय, यह पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए न्यूनतम दस्तावेज की ज़रूरत भी सुनिश्चित करता है।