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दिल्ली शराब नीति घोटाला : केजरीवाल व सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद CBI पहुंची दिल्ली HC

दिल्ली शराब नीति घोटाला : केजरीवाल व सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद CBI पहुंची दिल्ली HC

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नई दिल्ली, 27 फरवरी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

सीबीआई की कानूनी टीम ने इस नए घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि एजेंसी ने डिस्चार्ज ऑर्डर को फॉर्मली चैलेंज किया है और इसे रद करने की मांग कर रही है।

इसके पूर्व शुक्रवार को दिन में राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा अब खत्म कर दी गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के संबंध में दर्ज केस में सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। यह आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) जितेंद्र सिंह ने सुनाया।

स्पेशल कोर्ट ने माना कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में कोई बड़ी साजिश या क्रिमिनल इरादा नहीं था और फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन का केस ज्यूडिशियल जांच में टिक नहीं पाया। जज ने कहा कि CBI ने क्रिमिनल साज़िश की कहानी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी थ्योरी पक्के और माने जाने वाले सबूतों के बजाय अंदाज़ों पर आधारित थी।

कोर्ट ने पाया कि 23 आरोपितों में से किसी के खिलाफ भी पहली नजर में कोई केस नहीं बनता और इसलिए उन्हें डिस्चार्ज करने का आदेश दिया। जज ने एजेंसी के जांच के तरीके, खासकर एक अप्रूवर के बयानों पर उसके भरोसे को भी सख्त नापसंद किया।

कोर्ट ने कहा कि एक आरोपित को माफी देना, उसे अप्रूवर बनाना, और फिर उसके बयानों का इस्तेमाल प्रॉसिक्यूशन के केस में कमियों को पूरा करने या और लोगों को फंसाने के लिए करना गलत था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा करने की इजाजत देना संवैधानिक सुरक्षा उपायों का गंभीर उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में पब्लिक सर्वेंट कुलदीप सिंह को नंबर एक आरोपित बनाने के लिए CBI अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश करेगा।

यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की लाई गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुआ था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि यह पॉलिसी कुछ प्राइवेट शराब लाइसेंस होल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिसमें कथित तौर पर लाइसेंस फीस कम करके और प्रॉफिट मार्जिन तय करके दिल्ली सरकार को रिश्वत और फाइनेंशियल नुकसान हुआ।

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की शिकायत के बाद सीबीआई ने अगस्त, 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी के मुताबिक, पॉलिसी बनाने के स्टेज पर कथित तौर पर एक क्रिमिनल साज़िश रची गई थी, जिसमें टेंडर प्रोसेस के बाद कुछ खास एंटिटीज़ को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर कमियां निकाली गईं।

स्पेशल कोर्ट के सभी आरोपितों को बरी करने के आदेश के साथ, ट्रायल कोर्ट स्टेज पर मामला फिलहाल खत्म हो गया है। सीबीआई की चुनौती के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट उस आदेश की कानूनी वैधता की जांच करेगा।

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