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अखलाक लिंचिंग : भड़काऊ भाषण मामले में संगीत सोम दोषी करार, अदालत ने लगाया 800 रुपये जुर्माना

अखलाक लिंचिंग : भड़काऊ भाषण मामले में संगीत सोम दोषी करार, अदालत ने लगाया 800 रुपये जुर्माना

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नोएडा, 14 अक्टूबर। जनपद गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने भाजपा नेता संगीत सोम को 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद जारी सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। घटना से जुड़े एक भड़काऊ भाषण मामले में अदालत ने संगीत सोम को दोषी ठहराया है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व भाजपा विधायक को अखलाक के बिसाहड़ा गांव में सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 188 (सरकारी अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना) के तहत दोषी ठहराया गया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी प्रेमलता यादव ने कहा, ‘सूरजपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (2) प्रदीप कुमार कुशवाहा ने बुधवार को उन्हें (सोम) आईपीसी की धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया।’

प्रेमलता यादव ने कहा कि अखलाक की हत्या की घटना के बाद बिसाहड़ा गांव में धारा 144 लागू की गई थी। अखलाक हत्याकांड में कुल 17 लोगों के खिलाफ दर्ज है, जिसमें से सभी लोग इस समय जमानत पर बाहर हैं। इनमें से एक आरोपित – रविन सिसोदिया की मौत हिरासत में ही हो गई थी।

गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय अखलाक की 28 सितम्बर, 2015 को भीड़ ने कथित तौर पर इस संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी कि उसने अपने घर में गोमांस रखा है। मामले की सुनवाई ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में जिला एवं सत्र अदालत में त्वरित अदालत के न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह कर रहे हैं। अखलाक की बेटी साईस्ता घटना की अहम गवाह है।

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