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बिहार विधानसभा ने 65 फीसदी जाति कोटा के लिए पारित किया विधेयक

बिहार विधानसभा ने 65 फीसदी जाति कोटा के लिए पारित किया विधेयक

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पटना, 9 नवम्बर। बिहार विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का विधेयक पारित कर दिया।

महिला शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर इस सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभद्र टिप्पणी पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामे के बीच ये संशोधन पारित किए गए। यह उच्चतम न्यायालय की 50 प्रतिशत की सीमा से काफी आगे है। संशोधित विधेयक को अब कानून बनने से पहले राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की मंजूरी आवश्वयक होगी।

संशोधित कोटा के तहत, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि ओबीसी और ईबीसी के उम्मीदवारों को 18 और 25 प्रतिशत मिलेगा, जो पहले (संयुक्त) 30 प्रतिशत से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। एसटी अभ्यर्थियों के लिए दो फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में ईबीसी के लिए 18 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत आरक्षण है।

पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए मौजूदा तीन फीसदी आरक्षण खत्म कर दिया गया है। संशोधित विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के अनिवार्य 10 प्रतिशत आरक्षण को बाहर करता है, और कुल कोटा 75 प्रतिशत तक ले जाएगा। नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी सरकार द्वारा विवादास्पद राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट पेश करने के कुछ घंटों बाद संशोधन का प्रस्ताव रखा था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के 13.1 करोड़ लोगों में से 36 फीसदी लोग ईबीसी से हैं और 27.1 फीसदी लोग पिछड़े वर्ग से हैं। बाकी में से 19.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति से हैं और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 1.7 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य वर्ग की आबादी 15.5 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि बिहार का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ओबीसी या ईबीसी से आता है।

सर्वेक्षण के डेटा को भाजपा के दावों के बीच प्रस्तुत किया गया था कि यादव की आबादी के बारे में डेटा – जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं – और मुस्लिम समुदायों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यादव समुदाय, जो ओबीसी समूहों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण से लाभान्वित होगा, सबसे बड़ा उप-समूह है, जो इस श्रेणी का 14.27 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों में से 42 प्रतिशत परिवार गरीबी में रहते हैं, और राज्य के सभी परिवारों में से 34 प्रतिशत परिवार प्रति माह 6,000 रुपये से कम पर जीवित रहते हैं।

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