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लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक कोचर को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक कोचर को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

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मुंबई, 9 जनवरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर एवं उनके व्यापारी पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। बंबई हाईकोर्ट ने चंदा कोचर एवं उनके व्यापारी पति दीपक कोचर की रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार चंदा कोचर की याचिका पर उनकी एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोचर दंपति और वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को इस मामले में उनकी कथित भूमिका को पिछले महीने सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

  • नियमों को ताक पर रखकर लोन दिया

आरोप है कि जब चंदा कोचर ने देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI बैंक की कमान संभाली तो वीडियोकॉन की विभिन्न कंपनियों के नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोन मंजूर किए। 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों के 6 अकाउंट के मौजूदा बकाया को डोमेस्टिक डेट रिफाइनेंसिंग के तहत स्वीकृत 1,730 करोड़ रुपए के लोन में एडजस्ट किया था।

CBI ने ये भी बताया था कि 2012 में दिए गए 3,250 करोड़ के लोन में से 2,810 करोड़ रुपए (लगभग 86%) नहीं चुकाए गए। वीडियोकॉन और उसकी ग्रुप कंपनियों के अकाउंट को जून 2017 में NPA घोषित कर दिया गया था। NPA घोषित होने से बैंक को घाटा हुआ।

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