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GST दरों में बड़ी कटौती की घोषणा : अब सिर्फ 5% व 18% के स्लैब होंगे, नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी

GST दरों में बड़ी कटौती की घोषणा : अब सिर्फ 5% व 18% के स्लैब होंगे, नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी

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नई दिल्ली, 3 सितम्बर। वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी स्थित सुषमा स्वराज भवन में प्रारंभ 56वीं दो दिवसीय बैठक के पहले दिन लगभग 10 घंटे चले मंथन के बाद जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी।

विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% टैक्स के नए स्लैब को मंजूरी

अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब यानी पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत रहेंगे जबकि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की टैक्स दरों को समाप्त कर दिया गया है। इसी क्रम में परिषद ने नशा और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत टैक्स के नए स्लैब को मंजूरी दी है। जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर सभी नई दरें इसी माह 22 सितम्बर से लागू होंगी।

वित्त मंत्री सीतरमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की राहत की घोषणा

दिन में 11 बजे से प्रारंभ हुई पहले दिन की बैठक रात्रि लगभग सवा नौ बजे खत्म हुई। उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी में पूरी तरह से कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि किन-किन वस्तुओं पर जीएसटी दर को घटाया गया है और कौन सी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि GST दरों की श्रेणी में 40% की विशेष दर का प्रावधान किया गया है। अब पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी दर 40% होगी।

सस्ती होंगी ये वस्तुएं

  • पर्सनल केयर क्रांति : हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट पर अब 18% की बजाय 5% GST
  • रसोई की जरूरी चीजें सस्ती : मक्खन, घी, नमकीन, पास्ता पर 5% GST
  • नाश्ते की मेज पर राहत : कॉर्नफ्लेक्स, कॉफी, चॉकलेट पर अब 5% GST
  • साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर 5% GST स्लैब में शामिल
  • जीरो टैक्स बोनान्जा : पनीर, इंडियन ब्रेड, यूएचटी दूध अब GST-मुक्त
  • नमकीन, भुजिया, मिक्सचर पर 12% से 5% GST
  • सॉस, इंस्टेंट नूडल्स, प्रिजर्व्ड मीट पर GST में कटौती
  • टीवी, एसी, डिशवॉशर पर 35% जीएसटी कटौती
  • सभी टीवी पर अब 18% जीएसटी लगेगा
  • एयर कंडीशनर पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हुआ
  • 1200 सीसी पेट्रोल/1500 सीसी डीजल से कम क्षमता वाले वाहनों पर अब 18% जीएसटी
  • दोपहिया वाहनों को राहत : 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 18% जीएसटी
  • सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा : बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस पर 35% कर कटौती
  • ऑटो पार्ट्स : सभी पुर्जों पर अब 18% की एक ही दर
  • जीवन रक्षक राहत : 33 आवश्यक दवाएं अब कर-मुक्त
  • विजन देखभाल : चश्मे और गॉगल्स पर GST 28% से घटकर 5% हुआ
  • कैंसर देखभाल सहायता : उपचार दवाओं पर GST शून्य या 5% हुआ
  • सपनों को साकार करना सस्ता : सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया
  • हस्तशिल्प पुनरुद्धार : पारंपरिक शिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट पर 60% कर कटौती
  • किसान-हितैषी : ट्रैक्टर, कृषि उपकरण पर जीएसटी 12% से घटकर 5% किया गया
  • जैविक कृषि : 12 जैव-कीटनाशकों पर अब केवल 5% जीएसटी
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा : श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बड़ी टैक्स राहत
  • बीमा क्रांति : सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी अब GST-मुक्त
  • पारिवारिक सुरक्षा : टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट पॉलिसियों पर कोई टैक्स नहीं

कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी

  • लग्जरी ऑटोमोबाइल (नया 40% स्लैब)
  • महंगी कारों पर अब 40% GST
  • मोटरसाइकिल : 350cc से ज्यादा की बाइक्स 40% टैक्स क्लब में शामिल
  • अशुद्ध वस्तुएं और तंबाकू (28% से 40%)
  • सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर 43% टैक्स वृद्धि
  • गुटखा, तंबाकू उत्पादों पर 40% GST
  • कार्बोनेटेड पेय और मीठे पेय पदार्थों पर 40% GST
  • कार्बोनेटेड पेय पदार्थों की कीमतों में 43% की बढ़ोतरी
  • 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले सूती रजाई पर 18% जीएसटी
  • 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले जूते पर 18% जीएसटी
  • निजी विमान, हेलीकॉप्टर, नौकाओं पर 40% जीएसटी

आईपीएल मैच के लिए एंट्री टिकट पर 40% जीएसटी

सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित सभी निर्दिष्ट काररवाई योग्य दावों पर 40% की जीएसटी दर लागू होगी। आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर 40% जीएसटी लगेगा, हालांकि, मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर यह 40% की दर लागू नहीं होगी।

मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों सहित अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश पर, जहां टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है, कर छूट जारी रहेगी, और यदि टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक है, तो उस पर 18% की मानक दर से कर लगता रहेगा।

मानव निर्मित रेशे और धागे पर 5 प्रतिशत जीएसटी

सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान किया जा रहा है। मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘हम उर्वरक क्षेत्र में भी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करके इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान कर रहे हैं।’

आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत

इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘हम दैनिक आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि में संशोधित स्लैब के साथ जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हैं। इस गरीब-हितैषी, विकासोन्मुखी निर्णय से किसानों से लेकर व्यवसायों तक, समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस परिवर्तनकारी फैसले के लिए बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, ये अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार हमारे कर ढांचे में रणनीतिक और नागरिक-केंद्रित प्रगति का प्रतीक हैं, जो प्रत्येक भारतीय के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करते हैं।’

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