नई दिल्ली, 11 अगस्त। सूरजपुर कोर्ट ने नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपित श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि नोएडा पुलिस ने 25 हजार के ईनामी ‘गालीबाज’ श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया था। उसी दिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ‘गालीबाज’ नेता 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इस केस में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
पुलिस की हिरासत में जाते हुए आरोपित मीडिया के सवालों से बचता रहा। उसे लुक्सर जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। श्रीकांत त्यागी जेल की पहली रात के दौरान काफी परेशान दिखा और उसने खाना नहीं खाया, लेकिन दूसरे दिन वह सामान्य था और खाना खा रहा था।
उल्लेखनीय है कि श्रीकांत त्यागी का गत पांच अगस्त को महिला से गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही आरोपित फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की काररवाई कर 25 हजार का ईनाम भी घोषित किया था और 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं। आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया था।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था विधायक का स्टीकर
श्रीकांत त्यागी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया था कि उसकी गाड़ी पर विधानसभा सचिवालय का जो स्टीकर लगा था, वह उसे यूपी सरकार के तत्कानी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। दरअसल, पुलिस ने काररवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी की पांच गाड़ियों को सीज किया है, जिनमें से एक पर विधायक का स्टीकर लगा हुआ मिला था।