असदुद्दीन ओवैसी बोले – ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन, एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रहा कोर्ट
नई दिल्ली, 7 मई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वाराणसी में ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी परिसर के कुछ इलाकों के सर्वेक्षण पर अदालत का हालिया आदेश रथ यात्रा के रक्तपात और 1980-1990 के दशक की मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है।
हैदराबाद के एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने वाराणसी की अदालत के आदेश की निंदा करते हुए शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ‘काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है।’
Unfortunate that the Court* is blatantly defying the SC. By this order, the Court is opening the path for the bloodshed of Rath Yatra and anti-Muslim violence of 1980s-1990s. 2/2
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 7, 2022
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है।’
ओवैसी का यह बयान अदालत की ओर से नियुक्त एक आयुक्त के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अदालत के आदेश के अनुसार परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने बीच आया है। कोर्ट कमिश्नर ने कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को सर्वे की कार्यवाही की थी। सर्वे का यह कार्य दूसरे दिन भी होगा।