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अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

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नई दिल्ली, 2 जुलाई। फैक्ट चेकर वेबसाइट अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से राहत नहीं मिली। शनिवार को कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली पुलिस ने आज जुबैर को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस मामले की जांच के दौरान उनका मोबाइल फोन जब्त करने और एक हार्ड डिस्क बरामद करने के बाद उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी।

एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने जुबैर की चार दिनों की पुलिस रिमांड के खिलाफ याचिका चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दी थी। हाई कोर्ट अब 27 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने उससे दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 की एक ट्वीट के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार जुबैर को पहले एक दिन की हिरासत में भेजा गया और फिर इसके बाद उन्हें चार दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जुबैर द्वारा दी गई याचिका पुलिस रिमांड के खिलाफ थी। जुबैर की ओर से पेश उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि उक्त ट्वीट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

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