दिल्ली शराब घोटाले के सभी आरोपित अब जेल से बाहर, कारोबारी अमित अरोड़ा व अमनदीप सिंह को भी जमानत
नई दिल्ली, 17 सितम्बर। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े पीएमएलए से संबंधित एक मामले में दो कारोबारियों – अमित अरोड़ा व अमनदीप सिंह ढल को भी मंगलवार को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के आज के फैसले के साथ ही इस मामले में अब सभी आरोपितों को जमानत दे दी गई है और वे जेल से बाहर आ चुके हैं।
2022 में गिरफ्तार किए गए थे अमित अरोड़ा
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवम्बर, 2021 को एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितम्बर 2022 के अंत में इसे रद कर दिया।
गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को ईडी ने 29 नवम्बर, 2022 को PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने दावा किया था कि अरोड़ा AAP नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के ‘प्रबंधन और हेराफेरी’ में सक्रिय रूप से शामिल थे।
केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपितों के साथ साजिश रची थी और वह शराब नीति के निर्माण में ‘सक्रिय रूप से’ शामिल थे।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई थी। केजरीवाल ने अपनी घोषणा के अनुरूप आज ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जो अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जमानत मिल गई थी और वो भी जेल से बाहर हैं।