1. Home
  2. हिंदी
  3. रक्षा
  4. गृह मंत्रालय का फैसला : पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होने जा रहा
गृह मंत्रालय का फैसला : पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होने जा रहा

गृह मंत्रालय का फैसला : पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होने जा रहा

0
Social Share

नई दिल्ली, 11 जुलाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की जो घोषणा की थी, उसे अब लागू किया जा रहा है। केंद्र के इस फैसले से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में पूर्व अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा।

आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया, ‘भविष्य में रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल पद के लिए होने वाली सभी भर्तियों में पूर्व पुलिसकर्मियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा। आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों का स्वागत करते हुए बहुत उत्साहित है। इससे बल को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी तथा मनोबल बढ़ेगा।’

सीआईएसएफ की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी

सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा, ‘कांस्टेबलों के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।’ देखा जाए तो इससे पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में बड़ी राहत मिलेगी और उनकी योग्यता को सम्मान मिलेगा।

बीएसएफ की भी तैयारी जारी

वहीं बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, ‘हम तैयारी कर रहे हैं। जवानों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सभी बलों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।’

वर्ष 2022 में हुई थी अग्निपथ योजना की शुरुआत

उल्लेखनीय है कि 14 जून, 2022 को शुरू की गई अग्निपथ योजना में 17.5 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्षों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है और उनमें से 25 प्रतिशत को भारतीय सशस्त्र बलों में 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है।

केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह कदम पूर्व अग्निवीरों को नई जिम्मेदारियों के साथ समाज में फिर से स्थापित होने का अवसर देगा। मंत्रालय का मानना है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा उन्हें रोजगार के नए अवसर देगी और उनकी सेवाओं को सम्मान मिलेगा। यह कदम सुरक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाएगा और देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code