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दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली, 27 मार्च। दिल्ली के कथिथ शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। बुधवार को शुरू हुई केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने के लिए दो अप्रैल तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब तीन अप्रैल को होगी।

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद गत 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

ईडी की ओर से गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल की अंतरिम राहत की गुहार पर एजेंसी को दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा। अदालत अब तीन अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी।

केजरीवाल के वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की तत्काल रिहाई और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि ईडी ने तत्काल सुनवाई का विरोध किया था और केजरीवाल की एप्लीकेशन और रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

ईडी के वकील ने कहा – कल ही मिली याचिका की कॉपी

ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति कल ही दी गई थी और उन्हें एप्लीकेशन के साथ-साथ रिट याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हिरासत से तुरंत रिहाई की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने कहा – ED का जवाब बेहद जरूरी

हाई कोर्ट ने कहा कि किसी मामले की सुनवाई और फैसला करते समय अदालत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुनने के लिए बाध्य है। वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए ईडी का जवाब आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की यह दलील खारिज कर दी कि ईडी के जवाब की जरूरत नहीं है।

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