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BRS नेता कविता की न्यायिक हिरासत 9 अप्रैल तक बढ़ाई गई, 100 करोड़ रुपये रिश्वत देने का आरोप

BRS नेता कविता की न्यायिक हिरासत 9 अप्रैल तक बढ़ाई गई, 100 करोड़ रुपये रिश्वत देने का आरोप

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नई दिल्ली, 26 मार्च। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को दिल्ली की अदालत ने अब नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की पुत्री और बीआरएस एमएलसी 46 वर्षीया कविता के वकील ने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने अदालत से कहा कि बीआरएस नेता के. कविता से हिरासत में और पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने संघीय जांच एजेंसी को कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

बीआरएस नेता ने अदालत में जाने से पहले पत्रकारों से कहा, ‘यह एक अवैध मामला है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। जय तेलंगाना।’ ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

गौरतलब है कि कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गत 15 मार्च को हैदराबाद में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जहां से उन्हें दिल्ली लाकर अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने कविता को सात दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। गत 23 मार्च को कविता की रिमांड की अवधि आज तक के लिए बढ़ाई गई थी और आज कोर्ट ने उन्हे नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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