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पाकिस्तान: अदालत ने इमरान खान व उनकी पत्नी को गैर इस्लामी निकाह मामले में किया आरोपित

पाकिस्तान: अदालत ने इमरान खान व उनकी पत्नी को गैर इस्लामी निकाह मामले में किया आरोपित

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इस्लामाबाद, 17 जनवरी। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामी कानून के खिलाफ जाकर शादी करने के मामले में मंगवलार को आरोपित किया। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। जियो टीवी की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के 71 वर्षीय संस्थापक और उनकी पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

यह मामला पिछले महीने बुशरा के पूर्व पति खावर मेनका ने दर्ज कराया था। वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश कुदरतुल्ला ने उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में खान की मौजूदगी में सभी आरोप पढ़े। चैनल ने कहा कि उनकी पत्नी मौजूद नहीं थी, जिससे न्यायाधीश नाराज हो गए क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण पिछली बार भी अभियोग स्थगित कर दिए गए थे।

इससे एक दिन पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मेनका द्वारा दर्ज कराए गए मामले को खारिज करने की बुशरा बीबी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले महीने, मेनका ने खान और बुशरा की शादी को चुनौती देते हुए इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत का रुख किया था।

याचिकाकर्ता मोहम्मद हनीफ द्वारा पीटीआई प्रमुख के निकाह को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिका को वापस लेने के एक दिन बाद ही मेनका ने याचिका दायर की थी। खान की शादी को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब मेनका ने एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि खान ने बुशरा की इद्दत के दौरान उनसे निकाह किया। दरअसल, किसी मुस्लिम महिला के पति की मौत हो जाए या उसे तलाक हो जाए तो उसे एक निश्चित अवधि तक इद्दत करनी पड़ती है और इस दौरान वह दूसरी शादी नहीं कर सकती है।

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