पीएम मोदी का डिग्री विवाद : केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
अहमदाबाद, 11 अगस्त। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके कथित मानहानिकारक बयानों पर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
आपराधिक मानहानि मामले पर सुनवाई अब तय कार्यक्रम से आगे बढ़ेगी
न्यायमूर्ति समीर दवे ने सीएम केजरीवाल और संजय सिंह की कानूनी टीम द्वारा दायर आवेदन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब निचली अदालत में सुनवाई फिर शुरू होगी क्योंकि केजरीवाल और संजय सिंह को आज (शुक्रवार) के लिए समन जारी किया गया था। सुनवाई अब तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ेगी। शिकायतकर्ता (गुजरात यूनिवर्सिटी) ने मांग की थी कि अगर केजरीवाल और संजय सिंह आज पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए।
मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था
सीएम केजरीवाल और संजय सिंह अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन्हें 11 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। केजरीवाल और संजय सिंह ने समन के बाद मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया।
यह स्थगन उस समय तक मांगा गया था, जब सत्र अदालत मेट्रोपॉलिटन अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाले उनके द्वारा दायर एक अन्य आवेदन पर फैसला सुनाती। सिटी सिविल एवं सेशन कोर्ट अहमदाबाद ने पांच अगस्त को उनकी संशोधित याचिका का निबटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इससे पहले 31 मार्च को, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद कर दिया था और फैसला सुनाया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री के प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था।