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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव : विपक्षी दलों को झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट का नामांकन तिथि बढ़ाने से इनकार

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव : विपक्षी दलों को झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट का नामांकन तिथि बढ़ाने से इनकार

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कोलकाता, 13 जून। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब चुनाव संभवत: आठ जुलाई को ही होंगे।

उल्लेखनीय है कि चुनावों की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने दो जनहित याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के कुछ हिस्सों को चुनौती गई थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, ‘ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए।’

इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने प्रस्तावित पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और केंद्रीय बलों की तैनाती की तारीख बढ़ाने को लेकर विपक्षी नेताओं की जनहित याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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