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छजलैट केस : आजम खान और बेटा अब्दुल्ला 15 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा

छजलैट केस : आजम खान और बेटा अब्दुल्ला 15 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा

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रामपुर, 13 फरवरी। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्थानीय अदालत ने उन्हें वर्ष 2008 के एक केस में दोषी करार दिया है और दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। मुरादाबाद के छजलैट में 29 जनवरी, 2008 को हुए विवाद के बाद आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला सहित अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

आजम खां के बाद अब बेटे अब्दुल्ला की विधायकी जाएगी!

इस सजा के बाद अब्‍दुल्‍ला आजम की भी विधायकी जा सकती है। अगर अब्‍दुल्‍ला आजम की विधायकी जाती है तो स्‍वार सीट पर दोबारा उपचुनाव कराए जाएंगे। हालांकि, समाजवादी पार्टी की ओर से इस आदेश के खिलाफ अपील करने का एलान किया गया है।

बताया जा रहा है कि आजम खान और अब्‍दुल्‍ला आजम को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले हेट स्पीच केस में आजम खां को तीन साल की सजा सुनाए जा चुकी है। उनकी विधानसभा की सदस्यता तभी चली गई थी।

छजलैट में 29 जनवरी, 2008 को यह घटना हुई थी

मुरादाबाद के छजलैट थाने की पुलिस 29 जनवरी, 2008 चेकिंग कर रही थी। एफआईआर के मुताबिक सपा नेता आजम खान की कार को भी चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका था। पुलिस की काररवाई से खफा होकर आजम खान उस वक्त सड़क पर धरना देकर बैठ गए थे। आजम के समर्थन में कई जिलों के सपा नेता मौके पर पहुंचे थे और धरने में शामिल हुए थे। पुलिस ने तब आजम खां उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता पूर्व मंत्री मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राम कुंवर प्रजापति को नामजद करते हुए समर्थकों के खिलाफ एफआईआर लिखी थी। इस केस में अदालत ने तारीख पर गैरहाजिर रहने पर भी आजम खां के खिलाफ अवमानना का भी केस दर्ज कराया था।

एफआईआर में आजम आदि पर सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने आरोप लगे थे। अब इस केस में मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस केस मे अब सजा सुनाई है। अन्य आरोपितों में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरेशी, बिजनौर के सपा नेता पूर्व मंत्री मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राम कुंवर प्रजापति को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।

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